
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 : झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए की गयी है | इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा ,खुद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को सरकार की तरफ से लोन सुविधा प्रदान करवाई जाएगी |ताकि वह अपने लिए आसानी से व्यवसाय को स्थापित कर सके ।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। जिससे युवाओं को अपने ही शहर में रोजगार प्राप्त करने का मौका प्राप्त होगा। आज हम आपको इस आर्टिकल में “झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना” के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे |ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सके |
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 का उद्देश्य
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों का विकास करना | इस योजना केअंतर्गत लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन दिया जायेगा। जिससे वह बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपने व्यवसाय को स्थापित कर सके। स्वरोजगार स्थापित करने से अन्य लोगो को भी रोजगार के अवसर को उपलब्ध करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है। जिससे राज्य की बेरोजगारी दर कम होगी | इस योजना के तहत लाभार्थी नागरिको को लिए गए लोन पर अनुदान की सुविधाएँ भी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ कौन-कौन उठ सकता है ?
- अनुसूचित जाती ( Scheduled caste )
- अनुसूचित जनजाति ( Scheduled Tribes )
- सखी मंडल की दीदियां ( Sisters of Sakhi Mandal )
- पिछड़ा वर्ग ( Backward class )
- अल्पसंख्यक वर्ग ( Minority )
- आवेदक के परिवार की आय 5 लाख से कम होनी चाहिए ।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 में आवेदन करने के लिए कार्यालय कौन से है
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 40% का अनुदान
सरकार ने इस योजना को प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी थी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। ताकि वह अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें। इस योजना की एक खास बात यह है कि सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के अंतर्गत 40% लोन की राशि का अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुदान की राशि 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि लोन की राशि का 40% हिस्सा 5 लाख रूपये से ज्यादा आती है तो इस स्थिति में 5 लाख रूपये तक का ही अनुदान लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।
योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
- झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को झारखण्ड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 13 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था
- इस योजना की मदद से राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जनों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लोन प्रदान करवाया जाएगा।
- राज्य के नागरिको को 25 लाख रुपये का लोन 40% के ब्याज पर दिया जाएगा |
- इसके अलावा सरकार 5 लाख तक का अनुदान देगी ।
- इस लोन का इस्तेमाल करके आप अपने लिए रोजगार के अवसर खोज पाएंगे।
- इसके साथ-साथ सरकार द्वारा बेरोज़गारी नौजवानों को यात्री परिवहन खरीदने के लिए सुविधा भी प्रदान करवाई जाएगी ।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के माध्यम से राज्य से बेरोजगारी दर में कमी आएगी और रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलेगा |
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 का लाभ नौजवानों के साथ-साथ सखी मंडल की दीदियों को भी प्रदान किया जाएगा।
योजना के लिए पात्रता
- केवल राज्य के गरीब लाभार्थी नागरिक मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी होनी अनिवार्य है ।
- आवेदक के परिवार कीआय 5 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
- सखी मंडल की महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है ।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के तहत प्रदेश के अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,दिव्यांगजन नागरिक एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित नागरिक ही योजना में आवेदन करने के पात्र है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- सालाना आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 में आवेदन करने के लिए लाभार्थी को निचे दिए गए विभागों में से किसी एक विभाग में जाकर आवेदन करना होगा।
- झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- किसी एक विभाग के कार्यालय में जाकर नागरिक को आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र पूछी गयी जानकारी को पड़े और आवेदन फॉर्म को भरे
- इसके बाद फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों एवं पासपोर्ट साइज फोटो को आवेदन पत्र के साथ attach कर दे ,और उसे कार्यालय में जमा करा दे |
- इस तरह आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी |